मानवाधिकार न्यूज़ -: उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक !!

उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक !!

उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

संवाददता -: प्रदीप कुमार शर्मा

नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत कठौरी गांव की रहने वाली अनन्या शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा को जिला पोषण समिति के तहत आयोजित कार्यक्रम (100दिन) में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने से महज 6वर्ष की उम्र में जिलाधिकारी श्री चंद्रमोहन गर्ग जी के द्वारा सर्टिफिकेट, उपहार और सम्मान प्राप्त हुआ साथ में उनके बाबा श्री बालकिशन जी(अध्यापक), आंगनबाड़ी मंजू देवी, अभिषेक कुमार, विकाश कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे l

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